राजस्थान प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के सभी सरकारी पर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने हेतु आर्थिक व कमजोर वर्ग के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने हेतु आरटीई अधिनियम लागू किया गया है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में शिक्षा प्राप्त करने हेतु एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चों हेतु 25% सीट आरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। RTE School Admission 2024 की विस्तार पूर्वक जानकारी आज के इस आर्टिकल में बताई गई है। आर्टिकल में दी गई जानकारी का अध्ययन कर अभिभावक अपने बच्चों का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
RTE School Admission Form 2024 Details
योजना का नाम | RTE School Admission 2024-25 |
उद्देश्य | बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी |
आधिकारिक वेबसाइट | rajpsp.nic.in |
RTE Rajasthan school Admission Form के फायदे
राइट टू एजुकेशन और अर्थात आरटीई एडमिशन फॉर्म के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर तथा वंचित वर्गों के सभी विद्यार्थी अब प्राइवेट स्कूलों में भी निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान RTE स्कूल प्रवेश योजना सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के आवेदन ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म भर जाने के पश्चात सभी बच्चों की लिस्ट ऑनलाइन ही जारी की जाएगी जिसमें चयनित विद्यार्थी का नाम और जिस स्कूल के लिए चयन हुआ है उसका नाम दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य लाभ यह है की आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का लाभ ले सकें।
RTE Yojana Admission 2024
यह योजना लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। इस योजना के तहत सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा जिसमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों में सहिष्णुता और सामाजिक समझ का विकास होगा। संपूर्ण राज्य भर में व्यापक रूप से यह योजना संचालित की जा रही है जिसमें विभिन्न बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। योजना में आवेदन के लिए योग्यता तथा किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसकी जानकारी नीचे संक्षिप्त रूप में दी गई है।
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Rajasthan RTE School Admission के लिए योग्यता
आरटीई स्कूल एडमिशन के लिए आवेदन करने हेतु बच्चों के निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य होगा।
- आवेदन करने वाले बच्चे राजस्थान के मूल निवासी हो।
- बच्चों के अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय रुपए 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
RTE School Admission 2024 आयु सीमा:-
प्री प्राइमरी 3+के लिए-
3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम।
प्री प्राइमरी 4 +के लिए –
3 वर्ष 6 महीने से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम।
प्री प्राइमरी 5+ के लिए –
4 वर्ष 6 महीने से अधिक लेकिन 6 वर्ष से कम।
कक्षा 1के लिए: 5 वर्ष से अधिक तथा 7 वर्ष से कम।
विशेष श्रेणी: अनुसूचित जाति /जनजाति अनाथ बच्चे/ विकलांग बच्चे/ बीपीएल परिवारों के बच्चे वीर शहीदों के बच्चे तथा एचआईवी और कैंसर से प्रभावित बच्चे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan RTE School Admission के लिए आवश्यक दस्तावेज
- योजना में आवेदन करने वाले बच्चे का आधार कार्ड।
- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- एससी एसटी या अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र।
- बच्चों के माता-पिता की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो इसके प्रमाणीकरण के लिए आय प्रमाण पत्र।
- बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए बीपीएल कार्ड।
- आवेदन करने वाले बच्चों की पासपोर्ट साइज फोटो तथा मोबाइल नंबर।
Rajasthan RTE School Admission की चयन प्रक्रिया
राजस्थान RTE स्कूल प्रवेश योजना में सभी बच्चों को निष्पक्ष और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। आरटीई प्रवेश फॉर्म भर जाने के बाद चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है। आवेदन के बाद योग्य बच्चों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।
आरटीई प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों पर योग्य बच्चों के चयन की प्रक्रिया लॉटरी माध्यम से स्वचालित रूप से चलती है जिसमें किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप या पक्षपात की संभावना को कम किया जाता है। चयनित विद्यार्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है इसके बाद अभिभावक अपने बच्चों के आवेदन पत्र की स्थिति जांच सकते हैं।
आरटीई स्कूल एडमिशन के लिए आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले rajpsp.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जानकारी सही भर लेने के बाद सफलतापूर्वक रजिस्टर कर ले।
- रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आरटीई आवेदन फार्म भरे जिसमें सभी आवश्यक जानकारी सही-सही उपलब्ध कराऐ।
- आवेदन फॉर्म भर लेने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ अपलोड करें।
- आवेदन फार्म तथा दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर अपना आवेदन सबमिट कर दें।
- इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन से संबंधित अपडेट के लिए समय-समय पर विजिट करते रहे।
राजस्थान में आरटीई के लिए कौन पात्र हैं?
आरटीई आवेदन के लिए छात्र का राजस्थान मूल निवासी होना आवश्यक है। आरटीई के तहत छात्र स्कूलों के पास का निवासी होना चाहिए। आवेदन करने वाले छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
Who is eligible for RTE in Rajasthan?
The student should be a valid resident of Rajasthan. Student should have a resident near the schools under RTE parent of the candidate should be below poverty line.
क्या आरटीई एक्ट प्राइवेट स्कूलों पर लागू है?
यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनता है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। इसके तहत सभी निजी स्कूलों में बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होंगी।
आरटीई अधिनियम के अनुसार मुक्त शिक्षा क्या है?
मुफ्त शिक्षा का अर्थ है कि उस बच्चे के अलावा जिसे उसके माता-पिता ने ऐसे स्कूलों में दाखिला दिलाया है जो उपयुक्त सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क या खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई नहीं होगा जो शिक्षा को बाधित कर सकता है। उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से।